जब कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को जमानत दी जाती है तो उसे कुछ शर्तो को शाक्त रूप से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। जमानत के शर्तो में आमतौर पर होने वाले शर्त जैसे की तारीख पर पेश होना, विपक्षी पार्टी अथवा गवाह को किसी प्रकार का धमकी न देना, सबूतों को छेडछाड़ न करना, देश छोड़कर नहीं जाना, bail bond भरना आदि होता है।
Section 229A IPC
भारतीय दंड संहिता की धारा 229A के अंतर्गत यदि कोई अपराधी जो न्यायलय द्वारा जमानत पर छूटा है और जानबूझकर बिना किसी उचित कारन के case के तारीख पर पेश नहीं होता है अथवा किसी प्रकार से जमानत के शर्तो का उलंघन करता है तो कोर्ट द्वारा उसकी जमानत को रद्द किया जा सकता है और वह section 229a IPC के अंतर्गत दोषी होगा।
जमानत के शर्तो का उलंघन करने पर दंड का प्रावधान
जब कोई व्यक्ति जमानत के शर्तो का उलंघन करता है तो उसपर IPC Section 229A के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होता है। इस अपराध के लिए एक साल तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
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