सामान्यतः सभी को कभी न कभी FIR तथा केस के प्रक्रिया का सामना करना परता है। F.I.R रजिस्टर होने के बाद सबको उसकी कॉपी की जरूरत होती है जिससे की आगे की कार्यवाही में मदद मिले। जानकारी न होने के अभाव में तथा अपने अधिकारों को न जानने के कारण FIR तथा चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए भाड़ी रकम खर्च करना पड़ता है।
कब FIR की कॉपी निशुल्क दी जाती है
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(2) के अंतर्गत आरोप दर्ज कराने वाले व्यक्ति को तत्काल निशुल्क FIR की कॉपी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात परिवादी को F.I.R दर्ज होने के बाद तत्काल F.I.R की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
चार्जशीट की कॉपी कब निशुल्क दी जाती है
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अंतर्गत ऐसे मामले जहा कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट अर्थात चार्जशीट के आधार पर हो, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक कॉपी निशुल्क अभियुक्त को अविलम्ब देगी-
- F.I.R की कॉपी
- चार्जशीट की कॉपी
नोट: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(2) के अंतर्गत Complainant को F.I.R की कॉपी निशुल्क दी जाती है जबकि धारा 207 के अंतर्गत Accused को चार्जशीट तथा F.I.R दोनों की कॉपी निशुल्क दी जाती है।
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