भारतीय दण्ड संहिता धारा 53 (IPC Section 53 in Hindi) – दण्ड
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय हैं, वे ये हैं-
(क) मॄत्यु;
(ख) आजीवन कारावास;
(ग) कारावास, जो दो भांति का है, {1 .कठिन, 2. सादा }
(घ) सम्पत्ति का समपहरण;
(च) आर्थिक दण्ड।
(छ) 1949 के अधिनियम 17 द्वारा निरस्त।
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