Thursday, November 21, 2024
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भारत में एक वकील के अधिकार और कर्तव्य | Rights and Duties of an Advocate in India

अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी होते हैं, उनसे न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। अधिवक्ता मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करते हैं और इस तरह सही निर्णय लेने में न्यायालय की सहायता करते हैं। एक वकील न्याय प्रशासन में न्यायपालिका के साथ एक भागीदार है।

एक वकील कानून के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है। अधिवक्ताओं को नियंत्रित करने वाला कानून अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अशोक कुमार सेन द्वारा दिया गया था। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित और कार्यान्वित किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में कानून की व्यवस्था और स्थिरता के प्रबंधन के लिए मुख्य प्रशासनिक निकाय है।

भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी बार काउंसिल होती है, जिसकी भूमिका किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के भीतर वकालत  करने के इच्छुक अधिवक्ताओं को पंजीकृत करने की होती है। एक स्टेट बार काउंसिल के साथ एक वकील का पंजीकरण उसे उस विशेष राज्य या क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए सीमित नहीं करता है। मूल रूप से, स्टेट बार काउंसिल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यभार को विभाजित करने की भूमिका होती है। स्टेट बार काउंसिल स्थानीय मुद्दों के साथ सहज तरीके से निपट सकती थी।

Right of Practice:

कानूनी पेशे के संदर्भ में ‘Right of Practice’ का तात्पर्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष कानून का अभ्यास करने के लिए अधिवक्ताओं को दिए गए एक विशेष अधिकार से है। अभ्यास का अधिकार दो स्तरों पर संरक्षित है और वे इस प्रकार हैं:

  1. सामान्य संरक्षण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत व्यक्तियों को उनकी पसंद के अभ्यास के अधिकार की रक्षा करता है।
  2. विशिष्ट सुरक्षा: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के तहत कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल में नामांकित व्यक्ति को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने का अधिकार है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है।

Duties of an Advocate towards Client:

  • एक client की सेवा करना एक अधिवक्ता का कर्तव्य है। यदि अधिवक्ता केस से हटना चाहता है तो वह केस से हटने का एक वैध कारण और ग्राहक को पर्याप्त नोटिस देगा। वह ग्राहक से अर्जित शुल्क का एक हिस्सा वापस करेगा।
  • एक वकील का कर्तव्य है कि किसी मामले को स्वीकार न करे जहां वह गवाह के रूप में उपस्थित होगा। इसी तरह, यदि वकील को घटनाओं के दौरान एक गवाह के रूप में उपस्थित होने का ज्ञान है, तो उसे मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
  • यह महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों के संबंध में अधिवक्ता पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण करे और मामले में रुचि रखे।
  • अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कानूनी सलाह देना।
  • गोपनीयता बनाए रखना और client के व्यक्तिगत विवरण का खुलासा नहीं करना चाहिए।
  • Client के पैसे का लेखा जोखा उसे सौंपना और जब भी आवश्यकता हो उसकी एक प्रति प्रदान करना।
  • Client को किसी भी परिवर्तन पर या मामले के बारे में अपडेट रखने के लिए।
  • मामले हटने के बाद एक ही मामले में विपरीत पार्टी की बात नहीं उठानी चाहिए।

Duties of an Advocate towards the court:

  • अदालतों और कानूनी व्यवस्था के प्रति सम्मानजनक रवैया बनाए रखना।
  • एक वकील स्वयं का सम्मान और स्वाभिमान के साथ आचरण करेगा।
  • अदालत में पेश होने से पहले एक वकील को एक निर्धारित रूप में कपड़े पहनने चाहिए।
  • एक अधिवक्ता ऐसे औपचारिक अवसरों को छोड़कर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या कोर्ट में निर्धारित किए गए ऐसे स्थानों को छोड़कर अन्य स्थान पर सार्वजनिक रूप से बैंड या गाउन नहीं पहन सकता है।
  • किसी भी गैरकानूनी या अनुचित साधनों से अदालत के फैसले को प्रभावित न करना और अदालत के फैसले को प्रभाव से मुक्त करने का कर्तव्य है।
  • एक वकील किसी भी मामले में कार्य नहीं करेगा या निवेदन नहीं करेगा, जिसमें वह ख़ुद रुचि रखता हो। उदाहरण के लिए, (i) वह दिवालिया याचिका में तब काम नहीं करेगा जब वह खुद भी दिवालिया हो जाए,। (ii) उसे किसी कंपनी की संक्षिप्त जानकारी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जिसके वह निदेशक हैं।
  • एक अधिवक्ता किसी भी कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य के लिए अपने ग्राहक के लिए किसी भी जमानत या जमानत के रूप में प्रमाणित नहीं होगा।

उपर्युक्त प्रावधान एक अधिवक्ता को अपने ग्राहक की याचिकाकर्ता के रूप में अपने कर्तव्य के दौरान स्वतंत्र रूप से और निडर होकर कार्य करने में सक्षम बनता है। वह एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उचित अधिकार के लिए अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का कर्तव्य और अधिकार रखता है। इसके अलावा, उसे न्यायालय के फैसले को अवैध और अनुचित तरीकों से प्रभावित नहीं करके न्याय के उचित प्रावधान के निर्वहन के लिए न्यायालयों की सहायता करनी होगी। न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में न्यायाधीश के साथ उनका कोई निजी संवाद नहीं होगा।

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Himanshu
Himanshu
Law graduate from Lucknow University. As someone interested in research work, I am more into reading and exploring the unexplained part of the law. Being a passionate reader, I enjoy reading philosophical, motivational books.
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3 COMMENTS

  1. आज आपकी जानकारी पढ़ कर मुझे वकील होने पर अपार ग गर्व की अनुभूति हो रही है और मै कामना करता हूं कि भारत में व भारत के बाहर जितने भी विधि के विद्यार्थी या सम्बन्धित लोग है उन सब तक आपकी ये अमूल्य जानकारी पहुंचे और आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ऐसी आशा करता हूं ।
    भगवान से आपके मंगल समय की प्रार्थना करता हूं??

    • आप जैसे व्यक्तियों को हमारे देश को अवशक्ता है आशा करता हूं आप इस समय अच्छे से रह रहे होंगे

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