भारतीय दण्ड संहिता धारा 36 (IPC Section 36) – अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम।
विस्तार – भारतीय दंड संहिता की धारा 36 के अनुसार, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध समझा जाता है।